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तीन वर्ष और 15 हजार के जुर्माना की सजा आर्म्स एक्ट के तहत अनुमण्डल व्यवहार न्यायालय ने सुनाई सजा
तीन वर्ष और 15 हजार के जुर्माना की सजा
आर्म्स एक्ट के तहत अनुमण्डल व्यवहार न्यायालय ने सुनाई सजा
व्यवहार न्यायालय दाउदनगर के अनुमण्डलीय न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार की अदालत ने खुदवां थाना कांड संख्या 33/2024 में आरोपी अंटू पांडे उर्फ बॉस पांडे को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1B)(a) एवं 26 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। आरोपी को धारा 25(1B)(a) के तहत दो वर्ष का साधारण कारावास एवं 10000 रुपये जुर्माना तथा धारा 26 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना दिया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा कानून के अनुसार सेट-ऑफ का लाभ प्रदान किया गया है।